GIRDHAR TENTS P LTD ,INDORE vs. THE ITO (TDS)-1, INDORE

PDF
ITA 6/IND/2021Status: DisposedITAT Indore17 November 2021AY 2013-173 pages

No AI summary yet for this case.

आदेश �ी मनीष बोरड, लेखा सद�य �वारा

�नधा�रण वष� 2013-14 (24 �यू तथा 26 �यू) से संबं�धत �नधा�रती क� ये अपील� �व�वान आयकर आयु�त (- अपील ) 1 इंदौर के , आदेश आयकर अ�ध�नयम ,1961 क� धारा 234 ई के साथ प�ठत धारा 200 ए(1) के अधीन आदेश �दनांक 06.03.2019 के �व��द अपील के आधार� म� व�ण�त आधार� पर �नदे�शत है । चूं�क इन अपील� म� समान त�य अंत��त है अतः इ�ह� इस समे�कत आदेश �वारा �नपटान �कया जा रहा है ।

2 आ.अ.सं. 05 तथा 06/इंदौर/2021 �गरधर टे�टस् �ा.�ल., इंदौर 2. ये सभी अपील� �तमाह� ट�डीएस �ववर�णय� को दा�खल करने म� �वलंब के �लए धारा 234 ई के अधीन फ�स के अ�धरोपण के संबंध म� है । सुनवाई के दौरान, �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता ने �नवेदन �कया �क इन सभी �करण� म�, ट�डीएस �ववरणी दा�खल करने क� तार�ख तथा धारा 200 ए के अधीन �ववरणी संसा�धत करने क� तार�ख 1 जून, 2015 के पहले क� है । अतः समक� �यायपीठ इंदौर का �टेट ब�क ऑफ इं�डया, ग�दा चौक, बैतुल तथा अ�य के �करण म� आ.अ.सं. 727/इंदौर/2017 तथा अ�य म� आदेश �दनांक 13.11.2018 म� �नण�य पूण�तः �नधा�रती के प� म� आवृ�त है ।

3.

दूसर� ओर �वभागीय ��त�न�ध ने �न�न �ा�धका�रय� के आदेश� पर �नभ�रता रखी परंतु �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता के �नवेदन� का खंडन नह�ं कर पाये ।

4हमने पर�पर �वरोधी दाव� को सुना है तथा हमारे सम� रखे गए अ�भलेख� का अवलोकन �कया है । वत�मान अपील� �तमाह� ट�डीएस �ववर�णयां दा�खल करने म� �वलंब के �लए धारा 234 ई के अधीन फ�स के अ�धरोपण से संबं�धत है । यह �ववा�दत नह�ं है �क इन �करण� म� ट�डीएस �ववरणी दा�खल करने क� तार�ख तथा धारा 200 ए के अधीन �ववरणी संसा�धत करने क� तार�ख 1 जून, 2015 के पहले क� है । �व�त अ�ध�नयम, 2015 के �वारा अ�ध�नयम क� धारा 200 ए के उपबंध� म� 01.06.2015 से �भावी �प से संशोधन �कया गया था िजसके �वारा अ�ध�नयम क� धारा 200ए के अधीन �तमाह� �ववरणी संसा�धत करते समय ट�डीएस �ववरणी दा�खल करने म� �वलंब के �लए अ�ध�नयम क� धारा 234 ई के अधीन फ�स अ�धरो�पत क� जा सकती है । �व�भ�न माननीय �यायालय� तथा अ�धकरण� ने अ�भधा�रत �कया है �क 01 जून, 2015 से पूव� अ�ध�नयम क� धारा 200 ए के अधीन संसा�धत �ववर�णय� म� अ�ध�नयम क� धारा 234 ई के अधीन फ�स का

3 आ.अ.सं. 05 तथा 06/इंदौर/2021 �गरधर टे�टस् �ा.�ल., इंदौर अ�धरोपण �यायसंगत नह�ं है । इस �यायपीठ �वारा �टेट ब�क ऑफ इं�डया, ग�दा चौक, बैतुल (उपरो�त) �करण म� �व�भ�न �नण�य� पर �नभ�रता रखते हुए धारा 234 ई के अधीन अ�धरो�पत इस �कार क� फ�स हटाई गई है । हमारे �वचारपूण� अ�भमत म�, इस अ�धकरण का �टेट ब�क ऑफ इं�डया, ग�दा चौक, बैतुल (उपरो�त) �करण म� यह �नण�य वत�मान अपील� म� �लए गए समान मु�� पर पूण�तः लागू है । अतः हम इस �यायपीठ के पूव�वत� आदेश का अनुसरण करते हुए वत�मान �करण� म� �लए गए आधार� को �वीकृत करते ह� तथा अ�ध�नयम क� धारा 234 ई के अधीन अ�धरो�पत फ�स को हटाते ह� । इस �कार �नधा�र�तय� �वारा दा�खल अपील� �वीकृत क� जाती ह�

6.

प�रणामतः �नधा�रती क� अपील� �वीकृत क� जाती ह� ।

यह आदेश 17.11.2021 को आयकर अपील�य अ�धकरण �नयम, 1963 के �नयम 34 के अंतग�त उ�घो�षत �कया गया है।

ह�ता/- ह�ता/- (राजपाल यादव) (मनीष बोरड) उपा�य� लेखा सद�य

�दनांक : 17.11.2021 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त (अपील), आयकर आयु�त, �वभागीय ��त�न�ध, गाड� फ़ाइल