ITO 4 (3), INDORE vs. SMT VARSHA BAI , INDORE
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आदेश �यायपीठ �वारा
अलग-अलग �नधा�र�तय� के �करण� म� �नधा�रण वष� 2011-12 से संबं�धत राज�व �वारा दा�खल ये अपील� �व�वान आयकर आयु�त (अपील)-II, इंदौर के अलग-अलग आदेश� स�भ �दनांक 23.09.2020 के �व�� �नदे�शत ह� । ये अपील� 86 से 98 �दन� तक कालबा�धत है । इस संबंध म� �व�वान व�र�ठ �वभागीय ��त�न�ध �वारा �नवेदन �कया गया �क वैि�वक महामार� को�वड 19 - के कारण देश म� लॉकडाउन क� ि�थ�त के कारण राज�व समय पर अपील� दा�खल नह�ं कर पाया । अतः उसने अपील दा�खल करने म� हुए �वलंब को माफ करने का अनुरोध �कया है । हमने पाया �क अपील� दा�खल करने म� �वलंब तक�संगत कारण से हुआ था। अतः इन अपील� को दा�खल करने म� �वलंब को माफ �कया जाता है ।
सुनवाई के दौरान, �नधा�र�तय� के �व�वान अ�धव�ताओं ने �नवेदन �कया है �क इन अपील म� कर �भाव �व�न�हत सीमा से कम है अतः सी.बी.डी.ट� �वारा जार� अनुदेश� तथा �व�भ�न उ�च �यायालय� तथा सव��च �यायालय के �नण�य� क� �ि�ट म� �वभाग को ये अपील� दा�खल नह�ं करना चा�हए थी ।
दूसर� ओर, �व�वान �वभागीय ��त�न�ध ने �नवेदन �कया �क उ�त �करण सीबीडीट� के प�रप� सं. 3/2018 �दनांक 11.07.2018 के प�र�छेद 10(सी) के अपवाद खंड के अधीन आवृ�त है �य��क इन �करण� म� ऑ�डट आपि�तयां अंत��त है । अतः ये �वभागीय अपील� �यून कर �भाव के कारण खा�रज �कए जाने यो�य नह�ं है । य�य�प, राज�व के इस दावे के ��यु�तर म� �नधा�र�तय� के �व�वान अ�धव�ता �वारा �नवेदन �कया गया �क राज�व �वारा न
4 आ.अ.सं. 56/इंदौर/2021 तथा अ�य �ीमती ��तभा बाई, इंदौर तथा अ�य तो यह बताया गया है �क उ�त ऑ�डट आपि�तयां �वभाग �वारा �वीकार क� गई थी और न ह� इस संबंध म� राज�व �वारा संबं�धत �रकाड� ��तुत �कये गये ह� ।
हमने पर�पर �वरोधी �नवेदन� को सुना है तथा अ�भलेख पर उपल�ध साम�ी का अ�ययन �कया है । हमने पाया �क राज�व �वारा ऑ�डट आपि�त के संबंध म� द� गई दल�ल म� बल नह�ं है �य��क माननीय अ�धका�रता म�य �देश उ�च �यायालय �वारा आयकर अ�धकार� बनाम मे. कृ�णा वेयरहाऊस (2021) 40 आईट�जे 389 (म�) �करण म� यह अ�भधा�रत करते हुए राज�व क� अपील को �यून कर �भाव के कारण खा�रज �कया था �क राज�व �वारा न तो यह बताया गया है �क उ�त ऑ�डट आपि�त �वभाग �वारा �वीकार क� गई थी और न ह� इस संबंध म� राज�व �वारा संबं�धत �रकाड� ��तुत �कया गया है । हमने पाया �क वत�मान �करण� म� राज�व �वारा न तो यह बताया गया है �क उ�त ऑ�डट आपि�तयां �वभाग �वारा �वीकार क� गई थी और न ह� इस संबंध म� राज�व �वारा संबं�धत �रकाड� ��तुत �कये गये है । अतः हम माननीय अ�धका�रता उ�च �यायालय के उपयु�त आदेश का अनुसरण करते हुए राज�व क� इस दल�ल को खा�रज करते ह� ।
हमने पाया �क वत�मान �करण� म� �ववादाधीन मु�� म� कर �भाव �. 50 लाख से अ�धक नह�ं है । क���य ��य� कर बोड� के प�रप� सं. 3/2018 �दनांक 11.07.2018 के अनुसार �वभाग �वारा अ�धकरण के सम� अपील दा�खल करने हेतु अंत��त �व�न�हत कर सीमा 20 लाख थी िजसे क���य ��य� कर बोड� के प�रप� सं. 17/2019 �दनांक 08.08.2019 �वारा संशो�धत कर �. 50 लाख कर �दया गया है तथा पूव� प�रप� सं. 3/2018 �दनांक 11.07.2018 के प�र�छेद सं. 5 क� �वसंग�त को हटाया गया है । क���य ��य� कर बोड� के प�रप� सं. 17/2019 �दनांक 08.08.2019 के अनुसार आयकर अ�ध�नयम क� धारा 268 ए के अधीन द� गई शि�तय� के अनुपालन म� अ�धकरण के सम� कोई अपील दा�खल नह�ं क� जानी
5 आ.अ.सं. 56/इंदौर/2021 तथा अ�य �ीमती ��तभा बाई, इंदौर तथा अ�य चा�हए य�द कर �भाव �. 50 लाख से अ�धक नह�ं है । इस संबंध म� “कर �भाव” का अथ� �नधा�रत कुल आय पर कर तथा उस कर के बीच का अंतर है जो �भाय� होता य�द कुल आय म� से उन मु�� से संबं�धत आय, िजनके �व��द अपील दा�खल करना आश�यत है, को घटाया गया होता । यह प�रप� इसके अ�त�र�त कथन करता है �क कर म� उस पर कोई �याज शा�मल नह�ं होगा, �सवाए उसके जहाँ �याज क� �भाय�ता �वयं ह� �ववादाधीन है ।
इसके अ�त�र�त हमने पाया �क प�रप� के प�र�छेद 13, जो �न�न �प से उ�ृत है, म� यह उि�ल�खत है �क यह अनुदेश लं�बत अपील� पर भी लागू होगा ।
“ यह प�रप� इसके आगे माननीय सव��च �यायालय/उ�च �यायालय / अ�धकरण के सम� दा�खल एसएलपी/अपील�/��या�ेप�/ संदभ� पर लागू होगा और यह भूतल�ी �प से लं�बत एसएलपी/अपील�/��या�ेप�/ संदभ� पर लागू होगा । ऊपर प�र�छेद 3 म� �व�न�द�ट कर सीमा के नीचे क� लं�बत अपील को वा�पस �लया जाए/ दबाव नह�ं डाला जाए । ”
अतः, हम राज�व �वारा दा�खल अपील� को �करण के गुणागुण पर �वचार �कए �बना आरंभतः खा�रज करते ह� �य��क हमारे मत से सीबीडीट� �वारा जार� प�रप� अ�ध�नयम क� धारा 268ए(1) के उपबंध� क� �ि�ट म� �वभागीय अ�धका�रय� के �लए अ�नवाय� है । माननीय सव��च �यायालय �वारा नवनीत लाल झवेर� बनाम एएसी 56 आईट�आर 198 (एससी) �करण म� क�थत �ि�टकोण �लया गया है । माननीय सव��च �यायालय ने डायरे�टर ऑफ इंकम टै�स बनाम एस.आर.एम.बी डेयर� फा�म�ग (�ा) �ल. के �करण म� �स�वल अपील सं. 19650/2017 म� राज�व क� अपील खा�रज करते समय आयकर आयु�त से��ल-III बनाम सूया� हब�स �ल. के �करण म� सव��च �यायालय के तीन �यायाधीश �यायपीठ �नण�य का
6 आ.अ.सं. 56/इंदौर/2021 तथा अ�य �ीमती ��तभा बाई, इंदौर तथा अ�य अनुसरण �कया है और अ�भधा�रत �कया है �क प�रप� लं�बत मामल� पर भी लागू होगा । त�नुसार, हम राज�व �वारा दा�खल अपील� पोषणीय नह�ं होने के कारण खा�रज करते ह� ।
प�रणामतः, राज�व क� अपील� खा�रज क� जाती है ।
यह आदेश 13.12.2021 को आयकर अपील�य अ�धकरण �नयम, 1963 के �नयम 34 के अंतग�त उ�घो�षत �कया गया है।
ह�ता/- ह�ता/- (मधु�मता रॉय) (मनीष बोरड) �या�यक सद�य लेखा सद�य
�दनांक : 13.12.2021 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त (अपील), आयकर आयु�त, �वभागीय ��त�न�ध, गाड� फ़ाइल