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""त "यायपीठः- उपरो"त शीष"कवाल" दो अपील" समान "नधा"रण वष" के "व""ध आयकर आयु"त (अपील") (‘सीआइट"(ए)’) के "मशः आदेश" से उ"प"न हुई ह"। 2. अनुशीष"क वाले "नधा"रतीय" ने इस आधार पर उपरो"त सूचीब"ध अपील" को वापस लेने हेतु "नवेदन "कया है "क उ"ह"ने ‘"ववाद से "व"वास योजना, 2020’ (वीएसवी) लाभ उठाने का "वक"प चुना है। जब मामला सुनवाई के "लए बुलाया गया, "नधा"रती के "व"वान परामश"दाताओंने शु" म" ह" ""तुत "कया "क वे वीएसवी योजना का लाभ उठाने हेतु उपरो"त अपील" को आगे बढ़ाना नह"ं चाहते ह" और इस"लये अनुरोध "कया गया है "क अपील वापस लेने के "लए उनके आवेदन" को मंजूर" द" जाये। इस संबंध म" "ल"खत अनुरोध" का संदभ" भी "दया गया। 3. राज"व "वभाग के "व"वान "वभागीय ""त"न"ध ने कहा "क "नधा"रती क" ओर से व"ण"त प"रि"थ"तय" म" अपील वापस लेने म" उ"ह" कोई आप"" नह"ं है। 4. अनुशीष"क वाले प"कार" क" ओर से "कए गए मौ"खक/"ल"खत "नवेदन" को "यान म" रखते हुए, सभी अपील" को वापस ल" गई मानते हुए खा"रज "कया जाता ह"। तथा"प, "कसी मामले म" "नधा"रती वीएसवी योजना का लाभ लेने म" "कसी यथाथ" कारण" से असफल होता है, तब "नधा"रती के संबं"धत को, आयकर अपील"य अ"धकरण के सम" मूल अपील" को कानून के अनुसार पुनः "थापन कर सुनवाई हेतु मांग करने के "लए "वतं"ता होगी। 5. प"रणाम"व"प, अनुशीष"क वाल" दोनो अपील" को वापस ल" गई मानते हुए खा"रज "कया जाता ह"। (इस आदेश का उ"चारण "दनांकः 21 .01.2021 को खुले "यायालय म" "कया गया।) ह"ता/- ह"ता/- ("द"प कुमार के"डया) (महावीर "साद) लेखा सद"य "याियक सद"य अहमदाबाद, "दनांक 21.01.2021
आदेश क" ""त"ल"प अ"े"षतः-